भारत में बुजुर्गों और पेंशनभोगियों के लिए टैक्स नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं। हाल ही में सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नए टैक्स नियम जारी किए हैं। इन नियमों में senior citizens के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि पेंशनरों और बुजुर्गों को अब कितनी पेंशन पर टैक्स देना होगा और उनके लिए क्या नई टैक्स छूट उपलब्ध हैं।नए टैक्स नियमों के तहत, 60 साल से ऊपर के senior citizens को पहले की तुलना में अधिक टैक्स छूट मिलेगी। साथ ही उन्हें कई तरह की अतिरिक्त सुविधाएं भी दी गई हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि पेंशनरों और बुजुर्गों के लिए नए टैक्स नियम क्या हैं और उन्हें कितनी पेंशन पर टैक्स देना होगा।
Senior Citizens के लिए नए टैक्स नियम
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने senior citizens के लिए कई महत्वपूर्ण टैक्स बदलाव किए हैं। इनमें से प्रमुख नियम इस प्रकार हैं:
विवरण | नया नियम |
---|---|
बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट (60-80 वर्ष) | ₹3,00,000 |
बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट (80+ वर्ष) | ₹5,00,000 |
स्टैंडर्ड डिडक्शन | ₹75,000 |
फैमिली पेंशन डिडक्शन | ₹25,000 |
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन | ₹50,000 |
NPS कॉन्ट्रिब्यूशन पर डिडक्शन | 14% तक |
टैक्स रिटर्न फाइलिंग छूट | 75+ वर्ष के लिए |
बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में बढ़ोतरी
नए नियमों के तहत, 60 से 80 वर्ष के senior citizens के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ₹3,00,000 कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब इस आयु वर्ग के लोगों को ₹3 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 80 वर्ष से अधिक आयु के super senior citizens के लिए यह सीमा ₹5,00,000 कर दी गई है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि
सरकार ने senior citizens के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाकर ₹75,000 कर दी है। इससे पेंशनरों को अतिरिक्त टैक्स लाभ मिलेगा। यह डिडक्शन सैलरी या पेंशन आय पर मिलता है।
फैमिली पेंशन पर अतिरिक्त छूट
फैमिली पेंशन पाने वाले senior citizens के लिए अब ₹25,000 तक का अतिरिक्त डिडक्शन मिलेगा। यह पहले ₹15,000 था। इससे फैमिली पेंशनरों को राहत मिलेगी।
पेंशन पर टैक्स की गणना
अब हम जानेंगे कि senior citizens को अपनी पेंशन पर कितना टैक्स देना होगा। इसके लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे:
उदाहरण 1: 65 वर्षीय पेंशनर
मान लीजिए एक 65 वर्षीय पेंशनर की वार्षिक पेंशन ₹5,00,000 है। उनकी टैक्स गणना इस प्रकार होगी:
- कुल पेंशन आय: ₹5,00,000
- बेसिक एग्जेम्पशन: ₹3,00,000
- स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹75,000
- टैक्सेबल आय: ₹1,25,000
- टैक्स (5% की दर से): ₹6,250
इस पेंशनर को ₹6,250 का टैक्स देना होगा।
उदाहरण 2: 82 वर्षीय super senior citizen
अब एक 82 वर्षीय super senior citizen की ₹8,00,000 की वार्षिक पेंशन पर टैक्स देखते हैं:
- कुल पेंशन आय: ₹8,00,000
- बेसिक एग्जेम्पशन: ₹5,00,000
- स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹75,000
- टैक्सेबल आय: ₹2,25,000
- टैक्स (5% की दर से): ₹11,250
इस पेंशनर को ₹11,250 का टैक्स देना होगा।
Senior Citizens के लिए अतिरिक्त टैक्स लाभ
नए टैक्स नियमों में senior citizens को कुछ अतिरिक्त लाभ भी दिए गए हैं:
- हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम: 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ₹50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा।
- NPS में निवेश: सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS में नियोक्ता के योगदान पर 14% तक का डिडक्शन मिलेगा।
- बैंक जमा पर ब्याज: Senior citizens को बैंक जमा और पोस्ट ऑफिस जमा पर मिलने वाले ब्याज पर ₹50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा।
- टैक्स रिटर्न फाइलिंग छूट: 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई है, बशर्ते उनकी आय केवल पेंशन और ब्याज से हो।
Senior Citizen Savings Scheme (SCSS)
Senior citizens के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश विकल्प Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं हैं:
- 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं
- वर्तमान में 8.2% वार्षिक ब्याज दर
- अधिकतम ₹30 लाख तक निवेश की अनुमति
- 5 साल की लॉक-इन अवधि
- Section 80C के तहत ₹1.5 लाख तक का टैक्स लाभ
SCSS senior citizens को नियमित आय और टैक्स लाभ दोनों प्रदान करता है।
Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)
PMVVY एक और लोकप्रिय पेंशन योजना है जो senior citizens के लिए उपलब्ध है:
- 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए
- वर्तमान में 7.4% वार्षिक पेंशन दर
- ₹1.5 लाख से ₹15 लाख तक निवेश की अनुमति
- 10 साल की अवधि
- मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक पेंशन विकल्प
PMVVY senior citizens को गारंटीड पेंशन आय प्रदान करता है।
टैक्स बचत के टिप्स
Senior citizens अपने टैक्स को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं:
- SCSS और PMVVY जैसी सरकारी योजनाओं में निवेश करें
- हेल्थ इंश्योरेंस लें और प्रीमियम पर टैक्स छूट का लाभ उठाएं
- NPS में निवेश करके अतिरिक्त टैक्स लाभ प्राप्त करें
- बैंक FD और पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश करें
- चैरिटी में दान देकर Section 80G के तहत छूट लें
- अपने निवेश को विभिन्न टैक्स-सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में बांटें
नए और पुराने टैक्स रेजीम का चुनाव
Senior citizens के पास नए और पुराने टैक्स रेजीम में से चुनाव का विकल्प है। नया टैक्स रेजीम कम दरों और कम डिडक्शन वाला है, जबकि पुराना रेजीम अधिक डिडक्शन प्रदान करता है। अपनी आय और खर्च के आधार पर उचित विकल्प चुनें।
टैक्स प्लानिंग की महत्वता
Senior citizens के लिए सही टैक्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। इससे न केवल टैक्स बचत होती है, बल्कि रिटायरमेंट के दौरान वित्तीय सुरक्षा भी मिलती है। अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेकर बेहतर टैक्स प्लानिंग करें।
Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। टैक्स नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं। कृपया अपने वित्तीय निर्णय लेने से पहले किसी योग्य टैक्स सलाहकार से परामर्श लें। लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक या वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होंगे।