वित्त वर्ष 2024-25 और निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए पेंशन पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) की नई दरें लागू हो गई हैं। इन बदलावों का उद्देश्य पेंशनभोगियों के लिए कर प्रणाली को सरल और अधिक लाभकारी बनाना है। नए नियमों के तहत, पेंशनभोगियों को कई राहतें मिली हैं, जिनमें बढ़ी हुई स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट और परिवार पेंशन पर अधिक छूट शामिल हैं।
इन बदलावों से पेंशनभोगियों की कर देयता कम होगी और उनके हाथ में अधिक पैसा रहेगा। साथ ही, नई टैक्स व्यवस्था के तहत कई कटौतियों और छूटों को समाप्त कर दिया गया है, जिससे टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया सरल हो गई है। आइए इन बदलावों को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि ये पेंशनभोगियों को कैसे प्रभावित करेंगे।
पेंशन पर TDS क्या है?
पेंशन पर TDS का मतलब है पेंशन भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती। यह एक प्रकार का अग्रिम कर संग्रह है जो पेंशन भुगतानकर्ता द्वारा पेंशनभोगी की ओर से सरकार को जमा किया जाता है। TDS की दर पेंशनभोगी की कुल आय और लागू कर स्लैब पर निर्भर करती है।
पेंशन पर TDS का ओवरव्यू
विवरण | जानकारी |
लागू होने की तिथि | 1 अप्रैल 2024 |
TDS की दर | आय के अनुसार स्लैब दर |
न्यूनतम छूट सीमा | ₹3,00,000 (60 वर्ष से कम आयु के लिए) |
वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट सीमा | ₹3,50,000 (60-80 वर्ष) |
अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट सीमा | ₹5,00,000 (80 वर्ष से अधिक) |
स्टैंडर्ड डिडक्शन | ₹75,000 (नई कर व्यवस्था) |
परिवार पेंशन पर कटौती | ₹25,000 तक |
FY 2024-25 के लिए पेंशन पर TDS की नई दरें
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेंशन पर TDS की नई दरें निम्नलिखित हैं:
- ₹3,00,000 तक की वार्षिक पेंशन पर कोई TDS नहीं
- ₹3,00,001 से ₹6,00,000 तक 5% TDS
- ₹6,00,001 से ₹9,00,000 तक 10% TDS
- ₹9,00,001 से ₹12,00,000 तक 15% TDS
- ₹12,00,001 से ₹15,00,000 तक 20% TDS
- ₹15,00,000 से अधिक पर 30% TDS
ये दरें नई कर व्यवस्था के तहत लागू होती हैं। पुरानी कर व्यवस्था चुनने वाले पेंशनभोगियों के लिए अलग दरें लागू होंगी।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि
नई कर व्यवस्था के तहत, पेंशनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है। इसका मतलब है कि पेंशनभोगी अपनी कुल पेंशन आय से ₹75,000 तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं। यह बदलाव पेंशनभोगियों की कर देयता को कम करने में मदद करेगा।
परिवार पेंशन पर कटौती में वृद्धि
परिवार पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए भी राहत दी गई है। अब परिवार पेंशन पर ₹15,000 की बजाय ₹25,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा। यह बदलाव विशेष रूप से उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जो अपने कमाने वाले सदस्य को खोने के बाद परिवार पेंशन पर निर्भर हैं।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान
60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं:
- 60-80 वर्ष की आयु के लिए ₹3,50,000 तक की आय पर कोई TDS नहीं
- 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए ₹5,00,000 तक की आय पर कोई TDS नहीं
- चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर ₹50,000 तक की कटौती का लाभ
इन प्रावधानों से वरिष्ठ नागरिकों को अपनी पेंशन आय पर कम कर देना पड़ेगा।
नई बनाम पुरानी कर व्यवस्था: क्या चुनें?
पेंशनभोगियों के पास नई या पुरानी कर व्यवस्था चुनने का विकल्प है। दोनों के फायदे और नुकसान हैं:
नई कर व्यवस्था के फायदे:
- कम कर दरें
- सरल प्रक्रिया, कम पेपरवर्क
- अधिक स्टैंडर्ड डिडक्शन
पुरानी कर व्यवस्था के फायदे:
- कई कटौतियों और छूटों का लाभ
- उच्च आय वर्ग के लिए फायदेमंद हो सकती है
अपनी आय और निवेश पैटर्न के आधार पर सावधानीपूर्वक चुनाव करें।
TDS रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया
पेंशन भुगतानकर्ताओं को नियमित रूप से TDS रिटर्न फाइल करना होता है। प्रक्रिया इस प्रकार है:
- फॉर्म 26Q में त्रैमासिक TDS रिटर्न तैयार करें
- आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करें
- e-Filing पोर्टल पर TDS रिटर्न अपलोड करें
- रिटर्न जमा करने की पुष्टि प्राप्त करें
समय पर और सही TDS रिटर्न फाइल करना महत्वपूर्ण है।
पेंशनभोगियों के लिए टैक्स बचत के टिप्स
पेंशनभोगी अपनी कर देयता को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं:
- नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश करें
- टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाएं
- चिकित्सा बीमा लें और प्रीमियम का लाभ उठाएं
- दान दें और धारा 80G के तहत कटौती का लाभ लें
- सरकारी बॉन्ड में निवेश करें
इन उपायों से पेंशनभोगी अपनी कर देयता को कम कर सकते हैं और बचत बढ़ा सकते हैं।
पेंशन पर TDS से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या सभी पेंशन पर TDS लागू होता है?
नहीं, न्यूनतम छूट सीमा से कम पेंशन पर TDS नहीं लगता।
क्या मैं TDS की गणना खुद कर सकता हूं?
हां, आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध TDS कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं।
अगर गलत TDS काटा गया हो तो क्या करें?
आप अपने पेंशन भुगतानकर्ता से संपर्क कर सकते हैं या ITR फाइल करते समय रिफंड का दावा कर सकते हैं।
क्या पेंशनभोगी को ITR फाइल करना जरूरी है?
हां, अगर आपकी कुल आय कर योग्य सीमा से अधिक है तो ITR फाइल करना अनिवार्य है।
निष्कर्ष
FY 2024-25 और AY 2025-26 के लिए पेंशन पर TDS की नई दरें पेंशनभोगियों के लिए कई राहतें लेकर आई हैं। बढ़ी हुई स्टैंडर्ड डिडक्शन और परिवार पेंशन पर अधिक छूट से पेंशनभोगियों की कर देयता कम होगी। हालांकि, प्रत्येक व्यक्ति की वित्तीय स्थिति अलग होती है, इसलिए अपने लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनने के लिए एक टैक्स सलाहकार से परामर्श लेना उचित रहेगा।
Disclaimer: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। कृपया किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले पेशेवर सलाह लें। टैक्स कानूनों और नियमों में बदलाव हो सकता है, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों से संपर्क करें।